बिहार अधिवास प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की स्थायी निवास स्थिति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि व्यक्ति बिहार राज्य का स्थायी निवासी है। बिहार अधिवास प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) या राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी किया जाता है।
क्या बिहार अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है? बिहार अधिवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो बिहार राज्य के निवासियों को विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है:
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- बिहार राज्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति।
- बिहार राज्य कोटे के अंतर्गत विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र।
- बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी।
- बिहार राज्य कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवार।
- RTPS view button not showing rejection reason – RTPS में View बटन क्लिक करने पर रिजेक्शन का कारण न दिखना।
- RTPS application status under process long time – RTPS आवेदन की स्थिति लंबे समय से Under Process होने पर क्या करें।
- Rejected by KC meaning in RTPS Bihar – RTPS बिहार में Rejected by KC का वास्तविक मतलब क्या है।
- RTPS application name mismatch correction – RTPS आवेदन में नाम की गलती Mismatch को कैसे सुधारें।
- RTPS married woman application father vs husband documents – विवाहित महिला के आवेदन में पिता बनाम पति के दस्तावेज़ों का नियम।
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से बिहार में निवास कर रहे हैं।
- जिनके पास बिहार में स्वयं की संपत्ति, मकान या भूमि है।
- वे विवाहित महिलाएँ जिनके पति बिहार के निवासी हैं।
- वे नाबालिग जिनके माता-पिता बिहार के निवासी हैं।
- जिनका नाम देश की मतदाता सूची में शामिल है।
बिहार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? योग्य आवेदक बिहार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
- RTPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ टैब पर क्लिक करें और ‘RTPS सेवाएं’ चुनें।
- ‘सामान्य प्रशासन विभाग’ विकल्प चुनें, फिर ‘निवास प्रमाण पत्र जारी करने’ और ‘प्रखंड स्तर’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘राजस्व अधिकारी स्तर से निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म’ भरें और ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पूर्वावलोकन की जाँच करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
आवेदकों को एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?
आवेदक को अंचल अधिकारी, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) या राजस्व निरीक्षक के पास जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों और प्रसंस्करण शुल्क के साथ संबंधित लोक सेवा केंद्र (RTPS) में जमा करें। अधिकारी सत्यापन के बाद आवेदन संदर्भ संख्या प्रदान करेंगे।
बिहार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण (इनमें से कोई एक):
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार द्वारा प्रमाणित कोई अन्य पहचान दस्तावेज
पता प्रमाण (इनमें से कोई एक):
- टेलीफोन या बिजली बिल
- किराया समझौता
- स्व-घोषणा पत्र
- नगर पालिका प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामा
अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो):
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल पासआउट प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- शादी का प्रमाण पत्र
- पति का निवास प्रमाण
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाला समय
बिहार अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में लगभग 15 दिन लगते हैं।
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र की वैधता
बिहार अधिवास प्रमाण पत्र केवल छह महीने के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
बिहार में अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
- RTPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘नागरिक अनुभाग’ में ‘आवेदन स्थिति ट्रैक करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘आवेदन संदर्भ संख्या के माध्यम से’ या ‘OTP/आवेदन विवरण के माध्यम से’ विकल्प चुनें।
- संदर्भ संख्या या OTP दर्ज करें।
- आवेदन विवरण और कैप्चा कोड भरकर ‘सबमिट’ करें।
- निवास प्रमाण पत्र की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
बिहार अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
- RTPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘नागरिक अनुभाग’ में ‘प्रमाण पत्र डाउनलोड करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘आवेदन संदर्भ संख्या’ और ‘नाम’ दर्ज करें और ‘प्रमाण पत्र डाउनलोड करें’ बटन पर क्लिक करें।
- बिहार अधिवास ई-प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा।
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