बिहार में दिव्यांगजनों के लिए सरकार हर महीने आर्थिक सहायता देती है। अगर आपकी दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा है, तो आप बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हर महीने ₹1,100 की पेंशन पा सकते हैं। आवेदन SSPMIS पोर्टल (sspmis.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन होता है, और पैसा DBT से सीधे बैंक खाते में आता है।
इस आर्टिकल में हम आपको पात्रता, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया और पेमेंट स्टेटस चेक करने का तरीका step-by-step बताएंगे।
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कितनी पेंशन मिलेगी
बिहार सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में जुलाई 2025 से पेंशन की राशि ₹1,100 प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन भी इसी के तहत आती है। यानी पात्र दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने ₹1,100 की आर्थिक सहायता मिलती है।
पात्रता: कौन आवेदन कर सकता है

दिव्यांग पेंशन के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए।
- दिव्यांगता: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। इसका प्रमाणपत्र जरूरी है।
- निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: दिव्यांग पेंशन के लिए कोई खास आयु सीमा नहीं है (वृद्धावस्था पेंशन में 60+ और विधवा पेंशन में 18+ की शर्त होती है)।
- अन्य पेंशन: आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी या पारिवारिक पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
- सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें।
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40% या अधिक दिव्यांगता का)
- बैंक पासबुक (पहले पेज की कॉपी, DBT के लिए आधार से लिंक खाता)
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड या बिजली बिल)
- आय प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हर प्रमाणपत्र के लिए जरूरी कागजात की पूरी लिस्ट यहां देख सकते हैं।
SSPMIS पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

दिव्यांग पेंशन का आवेदन SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है।
Step 1: sspmis.bihar.gov.in पर जाएं।
Step 2: Homepage पर Register for MVPY (या संबंधित pension registration) बटन पर क्लिक करें।
Step 3: अपना नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
Step 4: आधार वेरिफिकेशन करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन होगा।
Step 5: मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें (आधार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, फोटो आदि)।
Step 6: फॉर्म जांचकर Submit करें। आवेदन संख्या संभालकर रखें, इससे स्टेटस ट्रैक होगा।
आमतौर पर स्वीकृति में 30 से 45 दिन लगते हैं। स्वीकृति के बाद अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है।
आवेदन का स्टेटस और पेमेंट कैसे चेक करें

ध्यान दें: आवेदन SSPMIS पर होता है, लेकिन पेमेंट का स्टेटस eLabharthi पोर्टल पर चेक होता है।
पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए elabharthi.bihar.gov.in पर जाएं। वहां आधार नंबर या Beneficiary ID से स्टेटस और पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर पेंशन नहीं आई तो क्या करें, इसका विस्तृत गाइड यहां पढ़ें। पेंशन DBT की तारीख की जानकारी भी काम आएगी।
आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें
अगर आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो पोर्टल पर रिजेक्ट होने का कारण दिखता है। आमतौर पर वजहें ये होती हैं: उम्र का प्रमाण सही न होना, पहले से कोई पेंशन ले रहे होना, या दस्तावेज अधूरे होना। कारण देखकर दस्तावेज ठीक करके दोबारा आवेदन करें।
पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को हर साल जीवन प्रमाणपत्र भी देना होता है, इसकी जानकारी भी रख लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार दिव्यांग पेंशन कितनी मिलती है?
₹1,100 प्रति माह। जुलाई 2025 से बिहार की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में यही राशि लागू है।
दिव्यांग पेंशन के लिए कितनी दिव्यांगता जरूरी है?
40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। इसका वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ लगाना जरूरी है।
दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र की सीमा क्या है?
दिव्यांग पेंशन के लिए कोई खास आयु सीमा नहीं है। यह वृद्धावस्था पेंशन (60+) से अलग है।
ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
sspmis.bihar.gov.in पर Register for MVPY के जरिए आवेदन करें। आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी है।
पेंशन का पैसा नहीं आया तो कहां चेक करें?
पेमेंट स्टेटस elabharthi.bihar.gov.in पर आधार नंबर या Beneficiary ID से चेक करें। हेल्पलाइन: 0612-2215301।
क्या पहले से पेंशन ले रहा व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
नहीं। जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य सरकारी या पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहा है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
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