अगर आपका जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र का आवेदन Reject हो गया है, या तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप कार्यालय के चक्कर लगाए बिना बिहार सरकार के RTPS Appeal Portal पर घर बैठे ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकते हैं।
यह पोर्टल पूरे बिहार में लाइव है और इस पर प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील, दोनों दर्ज की जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आपका आवेदन तय समय सीमा के अंदर निपटाया ही नहीं गया, तो System अपने आप Auto Appeal भी दर्ज कर देता है।
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Last Updated: 22 अक्टूबर 2026
इस लेख की जानकारी RTPS Appeal Portal और बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 पर आधारित है।
जरूरी लिंक
| काम | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन अपील दर्ज करना | Appeal Karein |
| अपील की स्थिति देखना | Status Check Karein |
| मूल आवेदन करना या उसकी स्थिति देखना | RTPS Portal खोलें |
Appeal कब कर सकते हैं
अपील का अधिकार आपको बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 से मिलता है। पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दी गई स्थितियों में आप अपील दर्ज कर सकते हैं।
- आपका आवेदन Reject कर दिया गया हो।
- तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी सेवा या प्रमाण पत्र न मिला हो।
- आपको जो सेवा या आदेश मिला है, उससे आप संतुष्ट न हों।
जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के अलावा RTPS से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी अपील की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार Auto Appeal की व्यवस्था जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ राशन कार्ड और श्रम पंजीकरण जैसी सेवाओं में भी लागू है।
Auto Appeal का मतलब है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा के अंदर आपके आवेदन का निपटारा नहीं करता, तो System खुद अपील दर्ज कर देता है। ऐसे में मामला अपने आप अपीलीय अधिकारी के पास पहुंच जाता है।
First Appeal और Second Appeal में फर्क
अपील की प्रक्रिया दो स्तरों पर होती है। दोनों का उद्देश्य और समय सीमा अलग अलग है।
| बात | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
|---|---|---|
| कब करें | आवेदन Reject होने या समय सीमा खत्म होने पर | प्रथम अपील के आदेश से असंतुष्ट होने पर |
| समय सीमा | 30 दिनों के अंदर | आदेश के 60 दिनों के अंदर |
| किसके पास जाती है | अपीलीय अधिकारी के पास | समीक्षा अधिकारी के पास |
| क्या हो सकता है | सेवा देने का आदेश या अपील खारिज | आदेश की समीक्षा और अंतिम निर्णय |
अधिनियम के अनुसार अपीलीय अधिकारी संबंधित अधिकारी को तय अवधि के अंदर सेवा देने का आदेश दे सकता है। अगर अधिकारी अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन न करे, तो आवेदक सीधे समीक्षा अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।
Online Appeal कैसे करें
प्रथम अपील दर्ज करने के Steps
- सबसे पहले RTPS Appeal Portal खोलें। यह पोर्टल Service Plus Bihar की वेबसाइट पर दिए गए आर टी पी एस अपील विकल्प से भी खुलता है।
- पोर्टल पर ऑनलाइन अपील दर्ज करें सेक्शन में जाएं।
- प्रथम अपील दर्ज करें विकल्प पर क्लिक करें।
- विभाग का नाम, सेवा का नाम, Application Reference Number और आवेदक का नाम दर्ज करें।
- Get बटन पर क्लिक करें। आपके सामने Online Appeal Form खुल जाएगा।
- फॉर्म में अपनी अपील का कारण साफ और विस्तार से लिखें।
- Submit पर क्लिक करें। सबमिट होते ही Appeal Reference Slip मिलेगा, उसे सेव या प्रिंट करके रख लें।
द्वितीय अपील दर्ज करने के Steps
- पोर्टल के ऑनलाइन अपील दर्ज करें सेक्शन में द्वितीय अपील दर्ज करें विकल्प चुनें।
- अपनी प्रथम अपील का Case Number और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- Send OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।
- द्वितीय अपील का फॉर्म खुलेगा। मांगी गई जानकारी भरकर Get पर क्लिक करें।
- Online Appeal Form में अपनी बात लिखकर Submit करें और Appeal Reference Slip संभालकर रखें।
Appeal का Status कैसे Check करें
- पोर्टल पर अपील की स्थिति ट्रैक करें विकल्प खोलें।
- अपना Appeal Case Number और आवेदक का नाम दर्ज करें।
- Search पर क्लिक करते ही आपकी अपील की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
Appeal के बाद क्या होता है
अपील दर्ज होने के बाद मामला अपीलीय अधिकारी के पास जाता है। अधिकारी आपके मूल आवेदन और अपील में लिखे कारणों की जांच करता है।
अगर आपकी अपील सही पाई जाती है, तो अधिकारी संबंधित अधिकारी को तय अवधि के अंदर सेवा या प्रमाण पत्र देने का आदेश दे सकता है। अगर अपील में दम नहीं पाया जाता, तो कारण सहित अपील खारिज भी की जा सकती है।
बिना उचित कारण देरी करने या सेवा देने से इनकार करने वाले अधिकारी पर अधिनियम के तहत 500 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
प्रथम अपील के आदेश से संतुष्ट न हों, तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। अपनी अपील की हर स्थिति आप पोर्टल पर ऑनलाइन Track कर सकते हैं, इसलिए बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जरूरी बातें
- प्रथम अपील Reject होने या समय सीमा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर कर दें। देर होने पर उचित कारण बताने पर अपील स्वीकार की जा सकती है, लेकिन समय पर अपील करना ही सुरक्षित रहता है।
- द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश के 60 दिनों के अंदर करनी होती है।
- पोर्टल पर अपील किसी भी समय दर्ज की जा सकती है, यह सुविधा 24×7 उपलब्ध है।
- अपील से पहले यह जरूर जान लें कि आपका आवेदन Reject क्यों हुआ था। कारण जानने का तरीका हमने अपने लेख RTPS प्रमाण पत्र Reject होने का कारण कैसे देखें में बताया है।
- प्रथम अपील के लिए Application Reference Number और नाम तैयार रखें। द्वितीय अपील के लिए Case Number और मोबाइल नंबर चाहिए।
- Appeal Reference Slip को संभालकर रखें। Status Check करने में यही काम आता है।
- अपील में वही जानकारी लिखें जो सच हो और आपके दस्तावेजों से मेल खाती हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTPS Appeal Portal क्या है?
यह बिहार सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है। RTPS सेवाओं के Reject या लंबित आवेदनों पर यहां घर बैठे अपील दर्ज की जाती है और अपील की स्थिति भी देखी जा सकती है।
किन प्रमाण पत्रों पर Appeal कर सकते हैं?
जाति, आय, निवास और चरित्र प्रमाण पत्र समेत RTPS से जुड़ी सभी सेवाओं पर अपील की जा सकती है। सेवा समय पर न मिलना या आवेदन Reject होना, दोनों ही अपील के आधार हैं।
Auto Appeal क्या है?
अगर आपका आवेदन तय समय सीमा के अंदर निपटाया नहीं जाता, तो System अपने आप अपील दर्ज कर देता है। इसे ही Auto Appeal कहते हैं। ऐसे मामले में मामला खुद अपीलीय अधिकारी के पास चला जाता है।
प्रथम अपील कितने दिनों के अंदर करनी चाहिए?
आवेदन Reject होने की तारीख या तय समय सीमा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील करनी चाहिए। उचित कारण होने पर देर से की गई अपील भी स्वीकार की जा सकती है।
द्वितीय अपील कैसे दर्ज करें?
प्रथम अपील के आदेश से असंतुष्ट होने पर आदेश के 60 दिनों के अंदर पोर्टल पर द्वितीय अपील दर्ज करें। इसके लिए प्रथम अपील का Case Number और मोबाइल नंबर चाहिए, जिस पर OTP आता है।
अपील का Status कैसे Check करें?
पोर्टल पर अपील की स्थिति ट्रैक करें विकल्प में अपना Appeal Case Number और नाम डालकर Search करें। आपकी अपील की वर्तमान स्थिति तुरंत दिख जाएगी।