बिहार विवाह प्रमाण पत्र 2026: ई-रजिस्ट्रेशन नया नियम, अब घर बैठे उसी दिन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं

हां, 2026 में बिहार में विवाह प्रमाण पत्र बनवाना पहले से कहीं आसान हो गया है। नए ई-रजिस्ट्रेशन नियम के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अलग से हलफनामा देने की जरूरत नहीं है, और गवाहों के साथ तय तारीख पर जाकर उसी दिन सर्टिफिकेट पा सकते हैं।

इस आर्टिकल में जानिए नया नियम क्या है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, फीस कितनी है और उसी दिन सर्टिफिकेट पाने का पूरा तरीका।

2026 के नए नियम में क्या बदला है?

बिहार में विवाह पंजीकरण के नए नियमों के अनुसार अब पूरी प्रक्रिया ई-रजिस्ट्रेशन पर आधारित है। आपको दफ्तर के चक्कर काटकर कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन होता है और भौतिक दस्तावेज दिखाने की पुरानी बाध्यता खत्म कर दी गई है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पंजीकरण के लिए अलग से शपथ पत्र (affidavit) जमा नहीं करना पड़ता। आप पोर्टल पर अपनी सुविधानुसार तारीख चुनते हैं, तय दिन गवाहों के साथ पंजीयक कार्यालय जाते हैं और सत्यापन के बाद उसी दिन विवाह प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है।

कौन आवेदन कर सकता है?

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हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक का बिहार का निवासी होना जरूरी है। पहले हो चुके विवाह का पंजीकरण भी इसी प्रक्रिया से होता है।

अगर शादी अभी होनी है और आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। आपत्ति की अवधि पूरी होने के बाद विवाह के दिन ही प्रक्रिया पूरी करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।

विवाह प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

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आवेदन से पहले ये सभी दस्तावेज तैयार रख लें।

  • दूल्हा और दुल्हन दोनों का आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के लिए)
  • पते का प्रमाण (वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)
  • दोनों की 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • शादी के जोड़े में ली गई फोटो, जिसमें विवाह समारोह साफ दिख रहा हो
  • शादी का निमंत्रण कार्ड
  • जन्म तिथि का प्रमाण (10वीं की मार्कशीट सबसे बेहतर मानी जाती है)
  • 3 गवाह और उनकी पहचान का प्रमाण

दस्तावेजों की पूरी तैयारी के लिए RTPS दस्तावेजों की सूची वाला गाइड जरूर देख लें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई कागज छूटे नहीं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step by Step)

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स्टेप 1। बिहार सरकार के सेवा पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण सेवा चुनें।

स्टेप 2। दूल्हा-दुल्हन का विवरण, विवाह की तारीख और विवाह स्थल की जानकारी भरें।

स्टेप 3। मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और अपनी सुविधानुसार तारीख (slot) चुनें।

स्टेप 4। तय तारीख पर 3 गवाहों के साथ पंजीयक कार्यालय पहुंचें।

स्टेप 5। सत्यापन पूरा होते ही उसी दिन आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया समझने के लिए RTPS में कहां और कैसे आवेदन करें वाला आर्टिकल भी आपके काम आएगा।

फीस कितनी लगेगी?

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हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण की फीस आमतौर पर 100 रुपये और विशेष विवाह अधिनियम के तहत 150 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है। ताजा फीस की पुष्टि आवेदन के समय पोर्टल पर जरूर कर लें।

पुराने नियम बनाम नया नियम

पुरानी प्रक्रिया में आपको फॉर्म डाउनलोड करके भरना पड़ता था, दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना होता था और सर्टिफिकेट मिलने में करीब 7 दिन लग जाते थे। नए ई-रजिस्ट्रेशन नियम में आवेदन ऑनलाइन है, हलफनामा नहीं चाहिए और पहले से हो चुकी शादी का सर्टिफिकेट उसी दिन मिल जाता है।

शादी के बाद ये प्रमाण पत्र भी बनवा लें

विवाह प्रमाण पत्र बनने के बाद शादीशुदा महिलाओं को अक्सर जाति और निवास प्रमाण पत्र में संशोधन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए शादीशुदा महिला का जाति/निवास प्रमाण पत्र गाइड पढ़ें। जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों की जानकारी के लिए यह आर्टिकल भी देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या अब भी हलफनामा (affidavit) देना जरूरी है?

जवाब: नहीं। 2026 के नए ई-रजिस्ट्रेशन नियम में अलग से शपथ पत्र जमा करने की जरूरत खत्म कर दी गई है।

सवाल: सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा?

जवाब: पहले से हो चुकी शादी का पंजीकरण कराने पर सत्यापन के बाद उसी दिन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। पहले इसमें करीब 7 दिन लगते थे।

सवाल: गवाह कौन हो सकते हैं?

जवाब: कोई भी 3 वयस्क व्यक्ति गवाह बन सकते हैं, जिनके पास अपनी पहचान का प्रमाण हो।

सवाल: क्या शादी से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं?

जवाब: हां, लेकिन ऐसी स्थिति में जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

सवाल: दूल्हा-दुल्हन दोनों का बिहार का होना जरूरी है?

जवाब: नहीं, दोनों में से किसी एक का बिहार निवासी होना पर्याप्त है।

सवाल: ऑनलाइन आवेदन में गलती हो जाए तो क्या करें?

जवाब: सबमिट करने से पहले सारी जानकारी दोबारा जांच लें। गलती होने पर पंजीयक कार्यालय से संपर्क करके सुधार कराया जा सकता है।

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