घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए तो गरीब परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ता है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता देती है। यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है।
इस आर्टिकल में जानिए कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और RTPS से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
योजना क्या है और कितना लाभ मिलता है?
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत BPL परिवार के 18 से 60 वर्ष के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह सहायता राशि सीधे आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।
कौन ले सकता है लाभ? (पात्रता)

- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और कम से कम 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करता हो
- मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- मृत्यु प्राकृतिक या दुर्घटना के कारण हुई हो
- परिवार पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो
अगर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर लें।
दस्तावेजों की पूरी लिस्ट

आवेदन के समय ये सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (सबसे जरूरी)
- BPL राशन कार्ड (गरीबी रेखा का प्रमाण)
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृतक की पहचान का प्रमाण (आधार या वोटर आईडी)
- मृतक की उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या आधार)
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार से लिंक खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
BPL से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राशन कार्ड रिजेक्ट होने के कारण वाला आर्टिकल भी पढ़ें। जाति और आय प्रमाण पत्र की जानकारी के लिए यह गाइड देखें।
RTPS से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1। बिहार के लोक सेवा अधिकार पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2। Citizen सेक्शन में Self Registration करके अपना अकाउंट बनाएं।
स्टेप 3। लॉगिन करके मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की सेवा चुनें।
स्टेप 4। फॉर्म में मृतक और आवेदक की जानकारी भरें, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही-सही दर्ज करें।
स्टेप 5। सभी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें और रसीद संभालकर रखें।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से समझने के लिए RTPS आवेदन गाइड पढ़ें।
ऑफलाइन आवेदन का तरीका

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने प्रखंड कार्यालय में निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और बैंक खाते की जानकारी जरूर लगाएं। इस योजना के स्वीकृति अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) होते हैं।
पैसा कब और कैसे मिलेगा?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद 20,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। पैसा न आने पर DBT स्टेटस चेक करने के तरीके अपनाकर पता लगाया जा सकता है कि रकम कहां अटकी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: क्या 60 साल से ज्यादा उम्र के मृतक के परिवार को लाभ मिलेगा?
जवाब: नहीं। मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
सवाल: BPL कार्ड न हो तो क्या आवेदन हो सकता है?
जवाब: नहीं। BPL परिवार होना इस योजना की अनिवार्य शर्त है, इसलिए BPL राशन कार्ड जरूरी है।
सवाल: पैसा किसके खाते में आएगा?
जवाब: आवेदन करने वाले आश्रित के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT से पैसा भेजा जाता है।
सवाल: आवेदन कहां स्वीकृत होता है?
जवाब: इस योजना के स्वीकृति अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) होते हैं।
सवाल: क्या पेंशन पाने वाला परिवार भी आवेदन कर सकता है?
जवाब: नहीं। अगर परिवार पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
सवाल: फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो क्या करें?
जवाब: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दोबारा जांच लें, क्योंकि गलत जानकारी पर पैसा अटक सकता है।
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