सीधा जवाब यह है कि Bihar Shop and Establishment Registration श्रम विभाग के अधिनियम के तहत होता है और नई दुकान या प्रतिष्ठान शुरू होने के 30 दिन के अंदर इसके लिए online आवेदन करना पड़ता है। अगर आप दुकान registration online करना चाहते हैं तो आवेदन श्रम विभाग के portal और ServicePlus पर उपलब्ध Shop and Establishment वाली सेवा से होता है। यह पंजीकरण दुकान और प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार, काम के घंटे, छुट्टी और वेतन जैसी शर्तों को नियमित करने के लिए बना है। इस guide में बताया गया है कि पंजीकरण किसे चाहिए, कौन से दस्तावेज़ लगते हैं, आवेदन step by step कैसे करें और renewal कैसे होता है।
Shop Registration Bihar केवल काग़ज़ी formality नहीं है। इसी पंजीकरण के आधार पर आपको bank में चालू खाता खोलने, loan लेने, GST और दूसरे पंजीकरण में दुकान के अस्तित्व का सबूत देने में आसानी होती है। श्रम निरीक्षक की जाँच आने पर सबसे पहले यही प्रमाण पत्र माँगा जाता है। बिना पंजीकरण के प्रतिष्ठान चलाने पर जुर्माना लग सकता है। कई दुकानदार वर्षों तक बिना इस पंजीकरण के काम चलाते हैं और जब किसी योजना या tender की बारी आती है, तब पंजीकरण न होने से मौका हाथ से निकल जाता है।
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Bihar Shop and Establishment Registration: Quick Links
| काम | Link |
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| श्रम विभाग की सेवाएँ देखनी हैं | Vibhag ka Portal |
Labour Department Registration Bihar की सेवा ServicePlus पर भी मिलती है, जहाँ Shop and Establishment खोजने पर Registration के लिए Form No. 1 वाली सेवा दिखती है। आवेदन से पहले दस्तावेज़ की scan copy तैयार रखें, प्रक्रिया बीच में नहीं रुकेगी। आवेदन के बाद मिलने वाला पंजीकरण number हर सरकारी पत्र व्यवहार में काम आएगा, उसे संभाल कर रखें।
यह Registration किसे चाहिए
Shop Act Registration Bihar राज्य में चलने वाली लगभग हर दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है। नीचे के प्रतिष्ठान इसमें आते हैं:
- सभी प्रकार की दुकान, showroom, गोदाम और व्यावसायिक कार्यालय।
- Hotel, restaurant, ढाबा, मिठास की दुकान और खाना पीना परोसने वाले स्थान।
- Bank, coaching, clinic, beauty parlour, cyber cafe जैसी सेवा देने वाले प्रतिष्ठान।
- Theatre, मनोरंजन स्थल और निजी कार्यालय जहाँ कर्मचारी काम करते हैं।
- घर से चल रहा व्यापार भी, अगर उसमें कर्मचारी रखे गए हैं।
चाहे एक ही कर्मचारी हो या ज़्यादा, नई दुकान खुलने के 30 दिन के अंदर पंजीकरण का आवेदन कर देना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या बदलने, पता बदलने या मालिक बदलने पर पंजीकरण में संशोधन कराना भी ज़रूरी होता है।
अधिनियम की जानकारी: 1953 से 2025 तक
Bihar में अब तक यह पंजीकरण Bihar Shops and Establishments Act, 1953 के तहत होता रहा है। राज्य सरकार ने Bihar Shops and Establishments (Employment Regulation and Conditions of Service) Act, 2025 घोषित किया है, जो पुराने अधिनियम की जगह लेकर पंजीकरण, renewal और record रखने की प्रक्रिया को पूरी तरह online और सरल बनाता है। नए नियमों में काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और digital भुगतान पर ज़ोर दिया गया है। आवेदन के समय portal पर जो नियम और form दिखे, उसी को अंतिम मानें, क्योंकि संक्रमण काल में पुराने और नए नियम की जानकारी एक साथ मिल सकती है।
Pratishthan Registration के लिए दस्तावेज़
- आवेदक की passport size photo और पहचान पत्र, जैसे Aadhaar Card या PAN Card।
- दुकान के पते का सबूत, अपनी जगह है तो संबंधित काग़ज़, किराए पर है तो किराया समझौता।
- बाल श्रम निषेध संबंधित स्व घोषणा पत्र।
- प्रतिष्ठान का नाम, काम का प्रकार और कर्मचारियों की संख्या की जानकारी।
- है तो GST, Trade Licence या अन्य पंजीकरण की copy।
दुकान का Registration कैसे करें: Step by Step
- श्रम विभाग के portal पर जाएँ या ServicePlus खोलें। पहले से खाता नहीं है तो नाम, mobile number और email से पंजीकरण करके login करें।
- सेवाओं की सूची में Shop and Establishment खोजें और Registration के लिए Application, Form No. 1 वाली सेवा चुनें।
- Form में प्रतिष्ठान का नाम, पूरा पता, मालिक का नाम, काम शुरू होने की तिथि, व्यापार का प्रकार और कर्मचारियों की संख्या सही सही भरें।
- दस्तावेज़ की scan copy upload करें। Photo, पहचान पत्र और किराया समझौता साफ़ scan में रखें।
- Portal पर दिखाए गए शुल्क का online भुगतान करें। शुल्क प्रतिष्ठान के प्रकार और कर्मचारी संख्या के हिसाब से तय होता है।
- आवेदन संबंधित श्रम निरीक्षक या अधिकारी के पास जाँच के लिए जाता है। जानकारी सही मिलने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, जिसे portal से download किया जा सकता है।
- प्रमाण पत्र की copy दुकान में रखें और पंजीकरण संख्या अपने record में note कर लें।
Fees कितनी लगती है
Registration की fees सबके लिए एक समान नहीं होती। यह प्रतिष्ठान के प्रकार और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से तय होती है। आवेदन के समय portal आपकी भरी जानकारी के आधार पर सही रकम दिखाता है, वही रकम आधिकारिक है। किसी agent के बताए की रकम पर पैसा न दें और भुगतान हमेशा portal से करके रसीद ज़रूर रखें। CSC केंद्र से आवेदन कराने पर केंद्र का सेवा शुल्क अलग से लग सकता है, उसकी रसीद भी माँगें।
Shop Establishment Renewal और संशोधन
Shop Establishment Renewal के लिए मान्यता की अवधि का ध्यान रखें, जो आपके प्रमाण पत्र पर और portal के record में दिखती है। समय पूरा होने से पहले renewal का आवेदन उसी portal से किया जाता है। अगर इस बीच दुकान का पता बदला है, कर्मचारियों की संख्या में बड़ा बदलाव आया है या प्रतिष्ठान का नाम बदला है, तो renewal के साथ संशोधन की जानकारी भी भर दें। देर से renewal करने पर विलंब शुल्क लग सकता है और बिना मान्य पंजीकरण के प्रतिष्ठान चलाना नियमों के खिलाफ़ है।
पंजीकरण के फायदे
- Bank में दुकान के नाम से चालू खाता खोलना आसान हो जाता है।
- Mudra loan और दूसरी सरकारी योजनाओं में अस्तित्व का सबूत बनता है।
- GST, Trade Licence और FSSAI जैसे पंजीकरण में सहायक दस्तावेज़ का काम करता है।
- श्रम विभाग की जाँच में जुर्माने से बचाव होता है।
- कर्मचारियों के साथ काम की शर्तें साफ़ रहती हैं, विवाद कम होते हैं।
मजदूरों से जुड़े अधिकारों की जानकारी के लिए हमारी Bihar Labour Card online apply guide पढ़ें। दुकान के लिए Nagar Nigam वाला अनिवार्य पंजीकरण Trade Licence है, इसीलिए दोनों का फ़र्क़ समझना ज़रूरी है। नौकरी के दस्तावेज़ों के लिए Character Certificate वाली guide भी काम आएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Shop Registration Bihar कहाँ से होता है?
यह पंजीकरण श्रम विभाग, Bihar के अधिनियम के तहत होता है। Online आवेदन श्रम विभाग के portal और ServicePlus पर उपलब्ध Shop and Establishment वाली सेवा से किया जाता है।
Shop Act Registration Bihar कब तक कराना पड़ता है?
नई दुकान या प्रतिष्ठान शुरू होने के 30 दिन के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। देर करने पर जुर्माना लग सकता है।
Shop Establishment Renewal कैसे होता है?
Renewal उसी portal से online होता है जहाँ से पंजीकरण किया था। मान्यता की अवधि प्रमाण पत्र पर दिखती है, समय पूरा होने से पहले renewal का आवेदन और शुल्क जमा कर दें।
Pratishthan Registration और Trade Licence में क्या फ़र्क़ है?
Pratishthan Registration श्रम विभाग से मिलता है और कर्मचारियों के काम की शर्तों से जुड़ा है। Trade Licence Nagar Nigam से मिलता है और किसी इलाके में व्यापार चलाने की अनुमति है। आम दुकान को दोनों की ज़रूरत पड़ती है।
Labour Department Registration Bihar की fees कितनी है?
Fees प्रतिष्ठान के प्रकार और कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है। आवेदन के समय portal सही रकम दिखाता है, वही जमा करें और रसीद रखें।
दुकान का Registration कैसे करें अगर कोई कर्मचारी नहीं है?
कर्मचारी न हो तब भी दुकान एक प्रतिष्ठान है और पंजीकरण कराना सुरक्षित और ज़रूरी है, क्योंकि bank खाता, loan और दूसरे पंजीकरण में यही अस्तित्व का सबूत बनता है। आवेदन में कर्मचारी संख्या के स्थान पर सही जानकारी भरें।
Last Updated: 30 October 2026। आधिकारिक स्रोत: Shram Sansadhan Vibhag, Bihar। नए अधिनियम के नियम और शुल्क की ताज़ा जानकारी के लिए आवेदन से पहले विभाग के portal पर पुष्टि ज़रूर करें।





