हां, अब 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को PDS का राशन घर बैठे मिलेगा। 13 अक्टूबर 2026 को CM Office की तरफ से जारी directive के मुताबिक, जो senior citizens 80 साल से ऊपर हैं या जो दिव्यांगजन dealer की दुकान तक नहीं जा सकते, उन्हें अनाज की doorstep delivery दी जाएगी। अब उम्र या विकलांगता की वजह से किसी का राशन नहीं रुकेगा।
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अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग माता-पिता या दिव्यांग सदस्य है जिसे हर महीने dealer के पास जाने में दिक्कत होती है, तो यह खबर राहत देने वाली है। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि यह नया नियम क्या कहता है, इसका लाभ किसे मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा।
नया नियम क्या कहता है
CM Office के directive में साफ कहा गया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के senior citizens और दिव्यांगजनों को Public Distribution System के तहत मिलने वाला अनाज घर पर पहुंचाया जाएगा। इसका मकसद उन लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना है जो शारीरिक कारणों से Fair Price Shop तक नहीं पहुंच पाते।
अभी तक की व्यवस्था में हर लाभार्थी को खुद या परिवार के किसी सदस्य को dealer की दुकान पर जाकर biometric verification के बाद अनाज लेना पड़ता था। बुजुर्गों और गंभीर रूप से दिव्यांग लोगों के लिए यह हर महीने एक चुनौती बन जाती थी। कई बार तो इसी वजह से उनका राशन छूट भी जाता था।
किसे मिलेगा लाभ
इस सुविधा के दो मुख्य दायरे तय किए गए हैं। पहला, वे senior citizens जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। दूसरा, वे दिव्यांगजन जो शारीरिक अक्षमता की वजह से दुकान तक जाने में असमर्थ हैं।
ध्यान रहे कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पहले से PDS के लाभार्थी हैं, यानी जिनका नाम ration card में दर्ज है। अगर आपके परिवार का ration card बना हुआ है और उसमें कोई 80+ बुजुर्ग या दिव्यांग सदस्य है, तो वही इस सुविधा के हकदार होंगे।
इसके लिए क्या करना होगा
Directive के मुताबिक doorstep delivery की व्यवस्था dealer और supply department के coordination से होगी। लाभार्थी या उनके परिवार को अपने area के dealer या block के supply office से संपर्क करके अपनी स्थिति दर्ज करानी होगी।
उम्र साबित करने के लिए Aadhaar card या कोई भी government ID जिसमें date of birth दर्ज हो, काम आएगा। दिव्यांगता के मामले में UDID card या दिव्यांग प्रमाण पत्र सबसे मजबूत दस्तावेज होगा। ये कागजात पहले से तैयार रखें ताकि जब आपके area में यह व्यवस्था लागू हो, तो बिना देरी के नाम जुड़ सके।
dealer मना करे तो क्या करें
यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आएगा, क्योंकि राशन वितरण में dealer की मनमानी की शिकायतें आम हैं। अगर आपका dealer home delivery से मना करे या टालमटोल करे, तो सबसे पहले block के Marketing Officer या District Supply Office में लिखित शिकायत दें।
शिकायत में अपना ration card number, dealer का नाम और दुकान का license number जरूर लिखें। Ration card से जुड़ी आम समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी भी आपके काम आ सकती है। याद रखें कि CM Office के directive के बाद यह लाभार्थियों का हक है, कोई एहसान नहीं।
एक जरूरी सलाह
यह directive अभी जारी हुआ है, इसलिए हर जिले में इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। अपने block office से संपर्क में रहें और पूछते रहें कि आपके area में home delivery कब से शुरू हो रही है। जब तक व्यवस्था पूरी तरह लागू न हो जाए, तब तक परिवार का कोई सदस्य जाकर राशन लेता रहे ताकि महीने का अनाज छूटे नहीं।
अगर आपके ration card में नए सदस्य का नाम जुड़वाना बाकी है, तो ration card में नया नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी साथ में पूरी कर लें, ताकि कोई भी हकदार सदस्य लाभ से वंचित न रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सच में राशन घर पर मिलेगा?
हां, 13 अक्टूबर 2026 के CM Office directive के मुताबिक 80+ बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को PDS अनाज की doorstep delivery दी जाएगी। जिले स्तर पर इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा?
अभी विस्तृत SOP जारी होना बाकी है। संभावना है कि dealer या block supply office में अपना नाम और स्थिति दर्ज करानी होगी। Aadhaar और UDID जैसे दस्तावेज तैयार रखें।
क्या हर ration card holder को home delivery मिलेगी?
नहीं, यह सुविधा सिर्फ 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों और दुकान तक जाने में असमर्थ दिव्यांगजनों के लिए है। बाकी लाभार्थियों को पहले की तरह dealer की दुकान से ही राशन लेना होगा।
dealer home delivery न दे तो शिकायत कहां करें?
Block के Marketing Officer या District Supply Office में लिखित शिकायत दें। Ration card number और dealer का विवरण जरूर लिखें।
क्या इसके लिए कोई extra charge लगेगा?
Directive में किसी extra charge का जिक्र नहीं है। PDS का अनाज पहले की तरह तय दर पर ही मिलेगा।
Quick Links
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