सीधा जवाब यह है कि बिहार में अब सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का तबादला पूरी तरह Online हो गया है। Bihar Teacher Transfer Online आवेदन के लिए शिक्षा विभाग के e-ShikshaKosh Portal पर जाना होता है, जहां आवेदन, सूची का प्रकाशन, आपत्ति देना और अंतिम तबादला आदेश तक, हर चरण Online ही पूरा होता है। Bihar State Teacher Transfer Rules 2026 के तहत राज्य के करीब 6 लाख शिक्षक इस प्रक्रिया के दायरे में हैं। इस लेख में बताया गया है कि e-ShikshaKosh Transfer Aavedan कौन कर सकता है, आवेदन कैसे भरा जाता है, Mutual Transfer कैसे होता है और सूची में नाम या विद्यालय को लेकर आपत्ति कैसे दी जाती है।
पहले तबादले के लिए शिक्षकों को वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और बिचौलियों का बोलबाला रहता था। नई व्यवस्था में विभाग ने पूरी प्रक्रिया Portal पर डाल दी है, ताकि हर शिक्षक अपना आवेदन खुद भर सके और उसकी स्थिति खुद देख सके। विभाग ने साफ कहा है कि तबादले के नाम पर अगर कोई पैसे मांगे तो वह धोखा है, क्योंकि चयन नियमों और सूची के आधार पर होता है, किसी की सिफारिश पर नहीं। इसलिए किसी बिचौलिए को एक रुपया भी न दें और हर काम सिर्फ आधिकारिक Portal से ही करें।
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कौन कौन आवेदन कर सकता है
इस प्रक्रिया में कई तरह के शिक्षक आते हैं। पहले वे अधिशेष यानी Surplus शिक्षक, जिनके विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं। ऐसे विद्यालयों से शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाता है जहां शिक्षक कम हैं, इसी को समायोजन और युक्तिकरण कहते हैं। दूसरे वे शिक्षक हैं जो अपनी इच्छा से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और सामान्य तबादले के लिए आवेदन करते हैं। तीसरे वे हैं जो किसी साथी शिक्षक के साथ जगह बदलकर Mutual Transfer चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार BPSC TRE-1, TRE-2 और TRE-3 से नियुक्त वे शिक्षक भी तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं जो अभी परिवीक्षा काल यानी Probation में हैं। यह उन हजारों नए शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं।
नियम और तीन चरण, पूरी प्रक्रिया एक नजर में
Bihar Shikshak Sthanantaran Niyam 2026 के तहत पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में चलती है। 2026 के चक्र में आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक लिए गए। पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक समायोजन और युक्तिकरण का रहा, जिसमें अनंतिम सूची जारी हुई, आपत्तियां ली गईं और उनका निपटारा करके अंतिम सूची निकली। दूसरा चरण 10 से 14 सितंबर तक Mutual Transfer का रहा, जिसमें आवेदनों की जांच जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति करती है। तीसरे चरण में सामान्य तबादला आता है, जिसमें विद्यालयवार रिक्तियों की नई सूची आती है और शिक्षक अपने पसंदीदा विद्यालय चुनकर आवेदन करते हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण विभाग ने समय में बदलाव भी किया था, जिसके तहत नई रिक्त सूची 1 अक्टूबर को आई और आवेदन 4 से 10 अक्टूबर तक लिए गए और प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करने का कार्यक्रम रखा गया। इन तारीखों से एक बात साफ सीखनी चाहिए कि तारीखें बदल सकती हैं, इसलिए असली भरोसा हमेशा Portal पर दी गई ताजा सूचना पर ही करें।
e-ShikshaKosh Par Transfer Aavedan Kaise Karein
- सबसे पहले e-ShikshaKosh Portal खोलें। Link नीचे Quick Links में दिया गया है।
- अपने शिक्षक Login विवरण से प्रवेश करें। Portal पर आपका सेवा विवरण पहले से दर्ज रहता है, उसे ध्यान से जांच लें।
- नाम, विद्यालय, विषय, श्रेणी या पदस्थापन में कोई गलती दिखे तो आवेदन से पहले ही उसे सुधारने की सूचना अपने जिला शिक्षा कार्यालय को दें, क्योंकि चयन इसी विवरण पर होगा।
- Transfer या स्थानांतरण वाला विकल्प चुनकर आवेदन Form खोलें।
- जिस प्रकार का तबादला चाहिए, समायोजन, Mutual या सामान्य, उसका चयन करें।
- सामान्य तबादले में रिक्त विद्यालयों की सूची में से अपने पसंदीदा विद्यालय क्रम से चुनें। नियमों के तहत अधिकतम 30 तक पसंदीदा विद्यालय चुने जा सकते हैं, इसलिए सूची सोच समझकर और क्रम ठीक रखकर भरें।
- पूरी जानकारी दोबारा पढ़कर आवेदन Submit करें और आवेदन की प्रति या संख्या Save करके रख लें।
Quick Links
| e-ShikshaKosh Portal पर Transfer आवेदन | Login Karein |
| e-ShikshaKosh App की जानकारी | Check Karein |
| CFMS से वेतन Slip Download | Check Karein |
आवेदन के लिए कौन से Documents चाहिए
Online आवेदन में ज्यादातर जानकारी Portal पर पहले से दर्ज रहती है, इसलिए अलग से कागज Upload करने की जरूरत कम पड़ती है। फिर भी आमतौर पर ये दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए। नियुक्ति पत्र, वर्तमान विद्यालय में योगदान का प्रमाण, सेवा विवरण यानी Service Book की प्रति, आधार कार्ड और कोई पहचान पत्र और पासपोर्ट आकार का फोटो। Mutual Transfer में साथी शिक्षक की सहमति और उसका विवरण भी लगता है। तबादला आदेश मिलने के बाद कार्यमुक्ति और नए विद्यालय में योगदान के समय नियुक्ति पत्र और पिछला वेतन प्रमाण पत्र यानी LPC काम आता है। कोई विशेष दस्तावेज मांगा जाए तो उसकी सूचना Portal और विभाग के पत्र में दी जाती है, उसी को अंतिम मानें।
Mutual Transfer कैसे होता है
Mutual Transfer यानी दो या अधिक शिक्षकों का आपस में जगह बदलना। इसके लिए जरूरी है कि जगह बदलने वाले शिक्षक एक ही श्रेणी और समान पद के हों, ताकि किसी विद्यालय का संतुलन न बिगड़े। पुरानी व्यवस्था में समान श्रेणी के शिक्षक समूह बनाकर आवेदन करते थे और नियम यह था कि समूह का एक भी शिक्षक पीछे हट जाए तो पूरे समूह का तबादला रुक जाता था। नई व्यवस्था में आवेदन Portal पर होता है और जांच स्थापना समितियां करती हैं। साथी शिक्षक खोजते समय यह जरूर जांच लें कि उसका विषय, श्रेणी और विद्यालय की दूरी आपके लिए सही है या नहीं। साथी के साथ पहले बात करके सहमति पक्की कर लें, क्योंकि बीच में साथी बदलने या हटने से आपका आवेदन भी अटक सकता है। इंटरनेट पर Mutual साथी खोजने वाली निजी साइटों से सावधान रहें, वे सरकारी नहीं हैं और उन पर पैसे या निजी जानकारी देना जोखिम भरा हो सकता है।
सूची में गलती हो तो आपत्ति कैसे दें
हर चरण में पहले अनंतिम यानी Provisional सूची आती है और उसके बाद आपत्ति का समय मिलता है। यह आपत्ति ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इसे जाने न दें। सूची में अपना नाम, विद्यालय, अंक या श्रेणी गलत दिखे तो तय समय के अंदर Portal पर ही आपत्ति दर्ज करें और उसके समर्थन में जो दस्तावेज है, वह लगाएं। आपत्ति सिर्फ यह लिखने से काम नहीं करेगी कि नाम गलत है, साथ में सही जानकारी का सबूत भी देना होगा। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी होती है। समय सीमा निकल जाने के बाद आपत्ति आमतौर पर नहीं सुनी जाती, इसलिए सूची आते ही उसी दिन अपनी प्रविष्टि जांचना सबसे जरूरी काम है। वेतन से जुड़े रिकॉर्ड के लिए इस बीच CFMS Bihar Salary Slip वाला लेख भी देख लें, क्योंकि नए विद्यालय में वेतन शुरू होने में यही रिकॉर्ड काम आता है। शिक्षकों के लिए बने e-ShikshaKosh App वाले लेख में Portal के बाकी कामों की जानकारी भी दी गई है।
तबादला आदेश के बाद क्या करें
अंतिम आदेश जारी होने के बाद शिक्षक को वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर तय समय के अंदर नए विद्यालय में योगदान देना होता है। योगदान में देरी करने से वेतन रुक सकता है और सेवा रिकॉर्ड में भी परेशानी आती है। कार्यमुक्ति के समय विद्यालय के सभी प्रभार, रजिस्टर और सामग्री का विधिवत हस्तांतरण कर दें और उसकी रसीद लें। नए विद्यालय में योगदान की प्रति अपने पास रखें और यह भी जांच लें कि HRMS और वेतन व्यवस्था में आपकी नई पदस्थापना दर्ज हो गई है या नहीं। अगर नए स्थान पर वेतन शुरू होने में देरी हो तो पहले अपने जिला शिक्षा कार्यालय और DDO से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Surplus यानी अधिशेष शिक्षक किसे कहते हैं?
जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के तय मानक से ज्यादा शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां के अतिरिक्त शिक्षक अधिशेष कहलाते हैं। ऐसे शिक्षकों को समायोजन के तहत उन विद्यालयों में भेजा जाता है जहां शिक्षक कम हैं। 2026 में कक्षा 1 से 12 तक हजारों शिक्षक इस श्रेणी में गिने गए थे।
क्या Probation पर चल रहे BPSC शिक्षक भी Transfer के लिए आवेदन कर सकते हैं?
शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार TRE-1, TRE-2 और TRE-3 से नियुक्त परिवीक्षा काल वाले शिक्षक भी तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। शर्तें क्या हैं, यह उस चक्र की आधिकारिक सूचना में दिया रहता है, आवेदन से पहले उसे जरूर पढ़ लें।
Mutual Transfer के लिए साथी शिक्षक कैसा होना चाहिए?
साथी शिक्षक आपकी ही श्रेणी और समान पद का होना चाहिए। साथी बीच में पीछे हट जाए तो आवेदन रुक सकता है, इसलिए सहमति पहले पक्की करें। साथी खोजने के लिए किसी निजी साइट पर पैसे न दें, विभागीय सूचना और अपने शिक्षक साथियों के माध्यम से ही संपर्क करें।
Transfer सूची में मेरा विद्यालय गलत आ गया है, आपत्ति कैसे दूं?
अनंतिम सूची जारी होने पर तय समय के अंदर e-ShikshaKosh Portal पर ही आपत्ति दर्ज करें। सही जानकारी के समर्थन में दस्तावेज लगाएं। जांच के बाद अंतिम सूची में सुधार हो जाता है। समय सीमा बीतने के बाद आपत्ति देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सूची उसी दिन जांचें।
Transfer आदेश के बाद नए विद्यालय में कब तक योगदान देना है?
आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर योगदान देना अनिवार्य होता है। पुरानी व्यवस्था में सत्यापन के बाद शीघ्र आदेश और एक सप्ताह के अंदर योगदान का नियम रहा है। आपके आदेश पर जो तारीख लिखी है, वही अंतिम मानें और देरी बिल्कुल न करें।
क्या Transfer के लिए किसी को पैसे देने पड़ते हैं?
बिल्कुल नहीं। पूरी प्रक्रिया Online और नियम आधारित है। विभाग ने घूस लेने और देने, दोनों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोई पैसे मांगे तो उसे मना करें और इसकी सूचना विभाग को दें।
Last Updated: 30 October 2026
आधिकारिक स्रोत: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का e-ShikshaKosh Portal और Bihar State Teacher Transfer Rules 2026 के तहत जारी विभागीय सूचनाएं। तारीखें और शर्तें हर चक्र में बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले Portal पर दी गई ताजा सूचना ही अंतिम मानें।





